रांची। लैंड स्कैम से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले के तीन आरोपियों की अलग-अलग जमानत याचिका पर झारखंड हाइकोर्ट ने शुक्रवार को फैसला सुनाया है। हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति सुजीत नारायण प्रसाद की कोर्ट ने तीनों आरोपियों अमित कुमार अग्रवाल, तल्हा खान और मो अफसर अली की जमानत याचिका खारिज कर दी। सेना के कब्जे वाली 4.55 एकड़ जमीन की अवैध खरीद बिक्री मामले में अमित कुमार अग्रवाल और तल्हा खान आरोपी हैं, वहीं खेलगांव की जमीन से जुड़े फर्जीवाड़ा मामले (इसीआइआर 25/ 2023) में मोहम्मद अफसर अली आरोपी है। मामले में इडी की ओर से अधिवक्ता अमित कुमार दास, सौरभ कुमार एवं वरुण गिरधर ने पैरवी की थी।

सेना की जमीन फर्जीवाड़ा मामले में इडी द्वारा अमित कुमार अग्रवाल और तल्हा खान के खिलाफ इसीआइआर 1/2023 दर्ज किया है। इसमें अमित कुमार अग्रवाल, तल्हा खान, छवि रंजन सहित 10 आरोपियों के खिलाफ अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया जा चुका है। जमीन खरीद बिक्री मामले को लेकर बरियातू थाना में अमित अग्रवाल, छवि रंजन आदि के खिलाफ कांड संख्या 141 /2022 दर्ज किया गया है।

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