रांची: स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों के पदों के लिए झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नये सिरे से विज्ञापन निकाला जायेगा। झारखंड हाइकोर्ट ने स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक के 17,572 पदों के लिए निकाले गये विज्ञापन को चुनौती देनेवाली याचिका पर गुरुवार को फैसला सुनाया।
हाइकोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति एस चंद्रशेखर की कोर्ट ने आयोग के विज्ञापन को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने आयोग के विज्ञापन में इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र के कंबिनेशन को तर्कसंगत नहीं माना। कोर्ट ने कहा कि गणित के साथ भौतिकी, रसायनशास्त्र के साथ बायोलॉजी का कंबिनेशन ठीक है, लेकिन इतिहास के साथ राजनीति शास्त्र का कंबिनेशन तर्कसंगत नहीं है। इसे देखते हुए कोर्ट ने विज्ञापन को निरस्त कर दिया। कोर्ट ने कहा कि जिन्होंने इन पदों के लिए आवेदन दिया है और उनका आवेदन स्वीकृत हो चुका है, आयोग के नये विज्ञापन में उनका आवेदन मान्य रहेगा। साथ ही नये अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। झारखंड राज्य कर्मचारी चयन आयोग की ओर से अधिवक्ता डॉ अशोक कुमार सिंह ने पैरवी की। प्रार्थी हरि शर्मा और अन्य की ओर से अलग-अलग याचिका दाखिल कर हाइ स्कूल शिक्षक नियुक्ति के विज्ञापन को चुनौती दी गयी थी।
16 दिसंबर को निकला था पहला विज्ञापन
राज्य कर्मचारी चयन आयोग ने 17,572 पदों पर हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पहला विज्ञापन 16 दिसंबर 2016 को निकाला था। इसके बाद पुन: जनवरी 2017 में संशोधित विज्ञापन निकाला गया। विज्ञापन में अर्हता के रूप में विषयों के कंबिनेशन में इतिहास के साथ राजनीतिशास्त्र विषय, रसायनशास्त्र के साथ बायोलॉजी, गणित के साथ भौतिकी विषय को रखा गया था।
हाइकोर्ट ने हाइस्कूल शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया को किया निरस्त
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