नई दिल्ली : एक अमेरिकी अदालत ने भारतीयों को वीजा पॉलिसी में फौरी राहत देने का आदेश दिया है। यह आदेश यूनाइटेड स्टेट्स सिटीज़नशिप और इमिग्रेशन सर्विसेज (USCIS) को वह प्रतिकूल नीति लागू करने से रोकता है जिसके तहत अंतरराष्ट्रीय छात्रों (उनके डिपेन्डेन्ट्स जैसे पति/पत्नी और बच्चे भी) के वहां रहने पर ‘गैरकानूनी उपस्थिति’ करार दिया जाता है।

कोर्ट द्वारा उठाया गया यह कदम इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि ‘गैरकानूनी उपस्थिति’ जैसा कानून एक निश्चित अवधि के लिए अमेरिका में एंट्री करने से रोक सकता है। अमेरिका में पढ़ाई कर रहे 2 लाख भारतीय छात्रों के लिए यह एक अच्छी खबर है। अमेरिका से जाने से पहले जो भी व्यक्ति वहां 180 दिन से ज्यादा समय तक गैरकानूनी तरीके से रहा हो, तो उसे अगले 3 साल तक दोबारा अमेरिका में जाने से रोका जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका में 1 साल से ज्यादा समय तक गैरकानूनी तौर पर रहे व्यक्ति को 10 साल तक के लिए वहां आने से रोका जा सकता है।

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