रांची। साइबर क्राइम से जुड़े मामले में आरोपी मो रियाज अंसारी को हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति रंगन मुखोपाध्याय की कोर्ट से बेल मिल गयी। उसे 21 जुलाई 2019 को गिरफ्तार किया गया था। मामले को लेकर जामताड़ा साइबर थाना में कांड संख्या 28/2019 दर्ज की गयी थी। इससे पहले नवंबर 2019 में रियाज अंसारी की जमानत याचिका हाइकोर्ट से खारिज हो गयी थी। उसपर बैक मैनेजर बनकर लोगों से फोन पर पिन नंबर मांगकर लोगों के खाते से पैसा उड़ाने का आरोप है। प्रार्थी की ओर से अरविंद्र कुमार चौधरी तथा राज्य सरकार की ओर से रवि प्रकाश ने पैरवी की।

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