हरियाणा सरकार ने भी अंतत: अर्थव्यवस्था की डगमगाती नाव को शराब पर कोरोना सेस के जरिये खजाना भर कर पार ले जाने का फैसला कर लिया। सरकार ने सभी प्रकार की शराब पर कोविड उप-कर लगा दिया है। देशी शराब पर कोविड उप-कर 5 रुपये प्रति क्वार्ट, भारत में बनी विदेशी शराब पर 20 रुपये प्रति क्वार्ट, स्ट्रॉंग बीयर पर 5 रुपये, अन्य बीयर पर 2 रुपये और आयातित विदेशी शराब (आईएफएल) पर 375 मिलीलीटर से बड़े पैक पर 50 रुपये प्रति पैक होगा। ग्रामीण और शहरी, दोनों क्षेत्रों में सुबह 7 बजे से लेकर सायं 7 बजे तक शराब की दुकानें खुली रहेंगी।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिए गए फैसले के मुताबिक 2020-21 के लिए राज्य सरकार की आबकारी नीति 6 मई, 2020 से प्रभावी होगी और 19 मई, 2021 तक लागू रहेगी।
सरकार ने आबकारी नीति में कई संशोधन किए हैं। इसके अनुसार, एल-2, एल-14ए और अन्य सहवर्ती लाइसेंसों की वैधता अवधि 19 मई, 2021 तक रहेगी। सभी लाइसेंसधारक अपना लाइसेंस उसी लाइसेंस शुल्क पर संचालित करेंगे, जिस पर यह कोविड-19 महामारी के फैलने से पहले आवंटित किए गए थे। बहरहाल, लाइसेंसों के संचालन के दौरान हितधारकों की शिकायतों के निवारण के लिए मंत्रियों के एक समूह का गठन किया गया है।
सभी प्रकार की शराब पर कोविड उप-कर लगाया जाएगा। बीयर समेत देशी से लेकर विदेशी शराब तक को उप-कर के दायरे में लाया गया है। प्रतिभूति एवं लाइसेंस फीस की भुगतान अनुसूची में भी संशोधन किया गया है, ताकि नकदी संकट की कठिनाई को दूर करने के लिए लाइसेंसधारकों को कुछ छूट दी जा सके।
शराब के रिटेल आउटलेट्स के संचालन का समय शहरी और ग्रामीण, दोनों क्षेत्रों में प्रात: 7 बजे से सायं 7 बजे तक होगा। अनुमत कक्ष की अनुमति नहीं होगी। रिटेल लाइसेंसधारक केंद्रीय गृह मंत्रालय के दिशानिर्देशों के अनुसार ही कार्य करेंगे। कंटेनमेंट जोन में शराब की दुकान चलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। सेल्समैन के साथ-साथ ग्राहकों को भी फेस मास्क पहनना होगा। लाइसेंसधारक को समुचित सफाई और स्वच्छता सुनिश्चित करनी होगी। उसे सेल्स काउंटर पर पर्याप्त मात्रा में सेनिटाइजर उपलब्ध करवाने होंगे।