रांची। झारखंड हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में गुरुवार को जेयूवीएनएल (झारखंड ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड) पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगाया है। राज कुमार भदानी की नियुक्ति से जुड़े मामले में सुनवाई के दौरान अदालत ने जुर्माना लगाया है।
राज कुमार भदानी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की है। याचिका में कहा गया है कि स्विच बोर्ड ऑपरेटर के पद पर उनकी नियमित नियुक्ति वर्ष 2016 में हुई थी लेकिन नियुक्ति के एक वर्ष बाद उन्हें यह कहकर हटा दिया गया कि उनकी डिग्री सेवा के अनुरूप नहीं है। सुनवाई के दौरान राजकुमार के अधिवक्ता धनंजय पाठक ने अदालत को बताया कि जिस पद पर नियुक्ति की गई है, उसी पद पर पिछले आठ वर्ष से ज्यादा समय से राजकुमार संविदा पर कार्य कर रहे हैं। सभी पक्षों को सुनने के बाद अदालत ने जेयूवीएनएल को आदेश दिया कि राजकुमार को दोबारा बहाल किया जाए।