फारबिसगंज/अररिया। अररिया अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चतुर्थ रवि कुमार की न्यायालय ने फारबिसगंज थाना के थानाध्यक्ष से सशरीर उपस्थित होकर स्पष्टीकरण की मांग की है। वही, न्यायालय ने यह स्पष्टीकरण लंबित अग्रिम जमानत याचिका 414/2024 की सुनवाई करते हुए आदेश जारी किया है।

न्यायालय ने आदेश फारबिसगंज थाना प्राथमिकी संख्या 1354/2022 में अग्रिम जमानत याचिका पर लंबित कांड दैनिकी के संबंध में जारी किया। न्यायालय ने बीते 16 फरवरी 2024 को रिकयुजिसन नम्बर 251/2024 के द्वारा कांड दैनिकी की मांग की गई थी। इसके बाद पुनः न्यायालय ने रिकयुजिसन नंबर 399/2024 दिनांक 7 मार्च के माध्यम से स्मार पत्र निर्गत करते हुए किया था लेकिन आज तक फारबिसगंज थानाध्यक्ष के द्वारा न ही कांड दैनिकी को न्यायालय में समर्पित किया गया और न ही कोई विधि सम्मत जबाब ही दिया गया। अब न्यायालय ने 18 मई को डेडलाइन जारी करते हुए यह आदेश जारी किया।

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