रांची। मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी महावीर प्रसाद रूंगटा और राकेश कुमार सिंघानिया के खिलाफ 27 मई को आरोप गठन होगा। इनकी डिस्चार्ज अर्जी पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत पूर्व में खारिज कर चुकी है। इन दोनों पर 4.33 करोड़ रुपये की मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। इडी ने पहले ही कंपनियों की 4.10 करोड़ रुपये की चल-अचल संपत्ति जब्त कर चुकी है। दोनों पर लौह अयस्क की तस्करी के लिए फर्जी चालान पर ट्रांसपोर्टेशन कर अवैध कमाई कर मनी लांड्रिंग करने का आरोप है। दोनों पर मनी लांड्रिंग के आरोप में वर्ष 2022 में इसीआइआर 7/ 2022 दर्ज किया गया था।

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