रांची। झारखंड हाई कोर्ट में विधानसभा अध्यक्ष सह नाला विधायक रबींद्र नाथ महतो के निर्वाचन को चुनौती देने वाली संतोष हेंब्रम की चुनाव याचिका में जामताड़ा उपायुक्त कुमुद सहाय ने उपस्थित होकर चुनाव संबंधित सीलबंद दस्तावेज कोर्ट को सौंप दिया है। उन्होंने कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगते हुए आगे ऐसी गलती नहीं होने की बात कही, जिस पर कोर्ट ने उन्हें अगली सुनवाई में उपस्थित होने से छूट प्रदान की।

अब मामले की अगली सुनवाई हाई कोर्ट में 12 जून को होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता की ओर से तीन लोगों की गवाही पूरी हो चुकी है। वहीं प्रतिवादी रबींद्र नाथ महतो सहित उनकी ओर से 11 अन्य गवाहों की भी गवाही पूरी हो चुकी है। हालांकि प्रतिवादी महतो ने चार अन्य सरकारी कर्मियों (ऑफिशियल विटनेस) की गवाही कराने को लेकर कोर्ट में आवेदन दिया है जिस पर अब तक सुनवाई लंबित है।

प्रतिवादी रबींद्र नाथ महतो द्वारा दस्तावेज मंगाये जाने के आग्रह पर कोर्ट ने उपायुक्त को उक्त दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया था, लेकिन उनकी ओर से इन दस्तावेजों को अदालत में प्रस्तुत नहीं किया जा रहा था और समय की मांग की गई थी, जिसपर कोर्ट ने उन्हें दस्तावेज के साथ कोर्ट में सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया था। साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा था कि आदेश का अनुपालन नहीं करने पर उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी।

उल्लेखनीय है कि याचिकाकर्ता ने चुनाव याचिका में कहा है कि रबींद्र नाथ महतो ने विधानसभा चुनाव के दौरान एक पेंपलेट छपवाया था, जिसमें उनके खिलाफ चुनाव में दुष्प्रचार किया गया, जिससे उनका जनाधार खत्म हुआ है इसलिए रबींद्र नाथ महतो का निर्वाचन रद्द किया जाए।

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