रांची। मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने, बयानबाजी करने को लेकर दर्ज पांचवें मामले में भी हाइकोर्ट से राहत मिली। हाइकोर्ट ने अल्पसंख्यकों के खिलाफ ट्वीट के माध्यम से उन्हें आहत करने से संबंधित देवीपुर थाना देवघर से संबंधित एक केस में भी राहत दी है।
कोर्ट ने निशिकांत दुबे के खिलाफ देवीपुर थाना कांड संख्या 178-21 को निरस्त कर दिया। इससे पूर्व हाइकोर्ट ने मधुपुर उपचुनाव वर्ष 2021 के दौरान भाजपा सांसद निशिकांत दुबे पर गलत ट्वीट करने और बयानबाजी करने को लेकर दर्ज 4 प्राथमिकी को निरस्त कर दिया था। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता प्रशांत पल्लव और पार्थ जालान ने पैरवी की। दरअसल, मधुपुर उपचुनाव के दौरान निशिकांत दुबे पर चार प्राथमिकी मधुपुर सब डिवीजन के अलग-अलग थानों में की गयी थी। इसके अलावा एक प्राथमिकी देवीपुर थाना में दर्ज करायी गयी थी। प्रार्थी का कहना था कि प्राथमिकी में जो धारा लगी है, उसमें सिर्फ कंप्लेंट केस हो सकता है, एफआइआर नहीं।