रांची। रांची में मॉनिटर लिजार्ड की अवैध तस्करी से जुड़े मामले में जेल में बंद भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के नेता राजीव रंजन मिश्रा, उनके बेटे अविनाश रंजन और अरुण राम को अदालत से राहत मिल गई है। सिविल कोर्ट की एसीजेएम रवि नारायण की अदालत ने तीनों आरोपितों को जमानत दे दी है।

दरअसल, 14 मई को वन्यजीव अपराध नियंत्रण ब्यूरो और वन विभाग की संयुक्त टीम ने डेली मार्केट इलाके में स्थित एक होटल में छापेमारी की थी। कार्रवाई के दौरान वहां से तीन मृत मॉनिटर लिजार्ड बरामद किए गए थे। इसके बाद मामले में राजीव रंजन मिश्रा, उनके पुत्र अविनाश रंजन और अरुण राम को गिरफ्तार किया गया था।

गिरफ्तारी के बाद तीनों आरोपितों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था। मामले में राजीव रंजन मिश्रा की ओर से 18 मई को अदालत में जमानत याचिका दायर की गई थी, जिस पर सुनवाई के बाद अदालत ने उन्हें राहत देते हुए जमानत मंजूर कर ली।

वन्यजीव संरक्षण से जुड़े इस मामले ने राज्य में काफी चर्चा बटोरी थी। मॉनिटर लिजार्ड वन्यजीव संरक्षण कानून के तहत संरक्षित प्रजातियों में शामिल है और इसकी तस्करी या अवैध व्यापार गंभीर अपराध माना जाता है। फिलहाल मामले की जांच जारी है और संबंधित एजेंसियां पूरे नेटवर्क की पड़ताल में जुटी हुई हैं।

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