रांची: राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद बुधवार की शाम रांची पहुंचे। वह चारा घोटाला में राजद गुरुवार और शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में हाजिरी लगानी है। इधर लालू प्रसाद की ओर से हाजिरी में छूट देने की मांग को लेकर बुधवार को पूर्व अनुमति याचिका दायर की गयी, जिसे कोर्ट ने खारिज दिया, लेकिन शुक्रवार को हाजिरी से छूट दे दी। चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 64ए/96 का यह मामला देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है। लालू प्रसाद को डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी कांड संख्या आरसी 47ए/96 में भी हाजिरी लगानी पड़ सकती है, क्योंकि इस मामले की सुनवाई डे टू डे हो रही है। दुमका कोषागार से 3.13 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से संबंधित चारा घोटाला मामले की सुनवाई के लिए 30 जून एवं एक जुलाई की तिथि निर्धारित है।
चारा घोटाले के एक मामले में आपूर्तिकर्ताओं का बयान दर्ज
रांची। चाईबासा कोषागार से 37 करोड़ 62 लाख 79 हजार 883 रुपये की अवैध निकासी से जुड़े चारा घोटाला कांड संख्या आरसी 68ए/96 में 15 आपूर्तिकतार्ओं का बयान दर्ज किया गया। सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में चारा एवं दवा आपूर्तिकर्ता रवि सिन्हा, रामाधार शर्मा, विमल कुमार अग्रवालदयानंद कश्यप, जाहिद हुसैन, शुभाशीष देव, बिमला शर्मा आदि ने बयान दिया। आरोपियों ने बयान में अपने को निर्दोष बताया।