रांची। झारखंड हाई कोर्ट के जस्टिस नवनीत कुमार की कोर्ट ने गुरुवार को आय से अधिक संपत्ति मामले में सजायाफ्ता पूर्व मंत्री बंधु तिर्की और सीबीआई को लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने मामले में बहस के लिए तीन अगस्त की तिथि निर्धारित की है।

सीबीआई की विशेष अदालत ने छह लाख 28 हजार आय से अधिक रुपये अर्जित करने के मामले में बंधु तिर्की को सजा सुनाई थी, जिसके खिलाफ दायर क्रिमिनल अपील की आज सुनवाई हुई। मामले में लोअर कोर्ट रिकॉर्ड (एलसीआर) की फोटो कॉपी की प्रति पूर्व मंत्री एवं सीबीआई को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है, क्योंकि इससे पहले सीबीआई की ओर से समय की मांग की गई थी। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता निलेश कुमार ने और सीबीआई की ओर से अधिवक्ता अनिल कुमार ने पैरवी की।

सीबीआई ने बंधु तिर्की के खिलाफ पूर्व मुख्यमंत्री मधु कोड़ा कांड में 11 अगस्त, 2010 को आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के मामले में आरसी 5/ 2010 दर्ज की थी। 16 जनवरी, 2019 को आरोप तय किये गए थे।सीबीआई के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट ने 28 मार्च, 2022 को बंधु तिर्की को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा सुनाई थी। साथ ही उन पर तीन लाख रुपये जुर्माना भी लगाया था। जुर्माने की राशि अदा नहीं करने पर उन्हें छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतने का निर्देश दिया था।

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