रांची। झारखंड हाइकोर्ट ने पूर्व मंत्री सह तमाड़ के तत्कालीन विधायक रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले में मुख्य साजिशकर्ता गोपाल कृष्ण पातर उर्फ राजा पीटर के अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार की क्रिमिनल अपील पर फैसला सुनाया है। कोर्ट ने बुधवार को शेषनाथ सिंह खरवार को राहत नहीं देते हुए उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। शेषनाथ सिंह खरवार को सात अक्टूबर 2017 को एनआइए ने गिरफ्तार किया गया था। नौ जुलाई 2008 को बुंडू के एसएस हाइस्कूल में एक समारोह के दौरान रमेश सिंह मुंडा सहित चार लोगों की गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। रांची पुलिस के अलावा सीआइडी की टीम भी इस हत्याकांड की जांच कर चुकी है, लेकिन ये हत्यारे तक नहीं पहुंच सकी। इसके बाद घटना के नौ साल बाद एनआइए ने 28 जून 2017 को मामले को टेकओवर किया। इस मामले में पूर्व मंत्री गोपाल सिंह पातर उर्फ राजा पीटर और उसके अंगरक्षक शेषनाथ सिंह खरवार, नक्सली कुंदन पाहन समेत करीब 15 आरोपित हैं।
राजा पीटर की याचिका खारिज
रांची। एनआइए की विशेष न्यायाधीश एमके वर्मा की अदालत ने बुधवार को पूर्व मंत्री रमेश सिंह मुंडा हत्याकांड मामले के आरोपित पूर्व मंत्री राजा पीटर की याचिका खारिज कर दी। एनआइए द्वारा बनाये गये सरकारी गवाह को राजा पीटर ने गलत बताते हुए इसका विरोध किया था। उसकी ओर से कोर्ट में सीआरपीसी 306 की याचिका दायर कर सरकारी गवाह को सही नहीं बताया गया था लेकिन कोर्ट ने उसकी दलील नहीं मानी और याचिका खारिज कर दी।