रांची। रांची के पूर्व पार्षद मो. सलाउद्दीन उर्फ संजू खान को हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाई कोर्ट ने सलाउद्दीन को 25-25 हजार के दो निजी मुचलकों पर अग्रिम जमानत दे दी है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस आनंद सेन की कोर्ट में मो. सलाउद्दीन उर्फ संजू खान की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। सलाउद्दीन की ओर से हाई कोर्ट के अधिवक्ता जावेद ने बहस की।

मामला वर्ष 2018 का है। आरोप है कि निगम चुनाव के बाद विजय जुलूस के दौरान सलाउद्दीन ने गोली चलाने की कोशिश की थी। इसके बाद रांची के लोअर बाजार थाना में मामला दर्ज किया गया था।

Share.
Leave A Reply

Exit mobile version