रांची: चारा घोटाले मामले में आरोपी राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने शुक्रवार को चारा घोटाले के दो केस में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश की कोर्ट में हाजिरी लगायी। लालू प्रसाद ने सबसे पहले चारा घोटाले के आरसी 64ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी। इस मामले में लालू प्रसाद की ओर से दो गवाह इजाज हुसैन एवं पवित्र पासवान की गवाही दर्ज करायी गयी। गवाह इजाज हुसैन पटना सिविल कोर्ट में अधिवक्ता हैं, उनके द्वारा कोर्ट में लालू प्रसाद एवं उनकी पत्नी राबड़ी देवी के खिलाफ पटना में दर्ज आय से अधिक संपत्ति मामले से संबंधित जजमेंट एवं चार्जशीट को प्रूफ किया गया।
वहीं दूसरे गवाह पवित्र पासवान जो पीडब्ल्यूडी में अभियंता थे, उन्होंने गौशाला के एयरकंडिशन होने की बात से इंकार किया। लालू प्रसाद की ओर से बिहार के पूर्व मंत्री जयप्रकाश समेत पांच गवाहों की सूची कोर्ट को दी गयी, जिसे कोर्ट ने मंजूर कर लिया। चारा घोटाले के इस मामले में कोर्ट ने 13 जुलाई की तिथि निर्धारित की है। कोर्ट में सुनवाई के बाद लालू प्रसाद सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की कोर्ट में पहुंचे, जहां उन्होंने चारा घोटाले के आरसी 47ए/96 में अपनी उपस्थिति दर्ज करायी।
लालू प्रसाद शुक्रवार को सीबीआइ के विशेष न्ययायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने सुबह 10 बजकर 38 मिनट पर कोर्ट रूम पहुंचे थे। दोनों कोर्ट में उपस्थिति दर्ज कराने के बाद वे दोपहर 12 बजकर 21 मिनट कोर्ट परिसर से निकल गये। इस दौरान कोर्ट रूम के बाहर कई राजद समर्थक लालू प्रसाद का इंतजार करते दिखे। बता दें कि देवघर कोषागार से 89 लाख 24 हजार 164 रुपये की अवैध निकासी (कांड संख्या आरसी 64ए/96) में सीबीआई के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह में सुनवाई चल रही है।
वहीं डोरंडा कोषागार से 139.35 करोड़ रुपये की अवैध निकासी (कांड संख्या आरसी 47ए/96 ) में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की कोर्ट सुनवाई चल रही है, यहां इस मामले की सुनवाई डे टू डे चल रही है।