रांची: चारा घोटाले के कांड संख्या आरसी 68ए/96 में मंगलवार को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री सह राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद समेत पांच आरोपियों का सीआरपीसी की धारा 313 के तहत बयान दर्ज होगा। यह मामला चाईबासा कोषाागर से 33 करोड़ 13 लाख 68 हजार रुपये की अवैध निकासी से संबंधित है। लालू प्रसाद मंगलवार को चारा घोटाले के एक मामले आरसी 47 ए/96 में भी सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश प्रदीप कुमार की कोर्ट में अपनी उपस्थित दर्ज करायेंगे। इस मामले की सुनवाई डे टू डे सुनवाई चल रही है।
मंगलवार को सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश एसएस प्रसाद की अदालत में लालू प्रसाद, विद्यासागर निषाद, जगदीश शर्मा, धु्रव भगत, आरके राणा का बयान दर्ज होगा। इससे पहले चार जुलाई को मामले में को नौ आरोपियों का बयान दर्ज हुआ था। इनमें रामनंदन सिंह, डॉ राम प्रकाश राम, शिलास तिर्की, महेश प्रसाद, डॉ अर्जुन शर्मा, डॉ मुकेश कुमार श्रीवास्तव, फूलचंद सिंह, डॉ बीएन शर्मा एवं डॉ कृष्ण मोहन प्रसाद शामिल हैं। मामले के एक आरोपी केएन झा अपना बयान दर्ज करवाने कोर्ट नहीं पहुंचे, जिसपर कोर्ट ने उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था। मामले में लालू प्रसाद यादव एवं डॉ जगन्नाथ मिश्र समेत 57 आरोपी ट्रायल फेस कर रहे हैं।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version