Close Menu
Azad SipahiAzad Sipahi
    Facebook X (Twitter) YouTube WhatsApp
    Thursday, August 14
    • Jharkhand Top News
    • Azad Sipahi Digital
    • रांची
    • हाई-टेक्नो
      • विज्ञान
      • गैजेट्स
      • मोबाइल
      • ऑटोमुविट
    • राज्य
      • झारखंड
      • बिहार
      • उत्तर प्रदेश
    • रोचक पोस्ट
    • स्पेशल रिपोर्ट
    • e-Paper
    • Top Story
    • DMCA
    Facebook X (Twitter) Instagram
    Azad SipahiAzad Sipahi
    • होम
    • झारखंड
      • कोडरमा
      • खलारी
      • खूंटी
      • गढ़वा
      • गिरिडीह
      • गुमला
      • गोड्डा
      • चतरा
      • चाईबासा
      • जमशेदपुर
      • जामताड़ा
      • दुमका
      • देवघर
      • धनबाद
      • पलामू
      • पाकुर
      • बोकारो
      • रांची
      • रामगढ़
      • लातेहार
      • लोहरदगा
      • सरायकेला-खरसावाँ
      • साहिबगंज
      • सिमडेगा
      • हजारीबाग
    • विशेष
    • बिहार
    • उत्तर प्रदेश
    • देश
    • दुनिया
    • राजनीति
    • राज्य
      • मध्य प्रदेश
    • स्पोर्ट्स
      • हॉकी
      • क्रिकेट
      • टेनिस
      • फुटबॉल
      • अन्य खेल
    • YouTube
    • ई-पेपर
    Azad SipahiAzad Sipahi
    Home»Top Story»पीएम केयर्स फंड पर 31 जुलाई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट
    Top Story

    पीएम केयर्स फंड पर 31 जुलाई को फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट

    sonu kumarBy sonu kumarJuly 30, 2020No Comments2 Mins Read
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Share
    Facebook Twitter WhatsApp Telegram LinkedIn Pinterest Email
    सुप्रीम कोर्ट पीएम केयर्स फंड को मिली रकम को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष (एनडीआरएफ) में ट्रांसफर करने की मांग करनेवाली याचिका पर कल यानि 31 जुलाई को फैसला सुनाएगा। जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने पिछले 27 जुलाई को सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था।
    सेंटर फॉर इंटरेस्ट लिटिगेशन की ओर से वकील प्रशांत भूषण ने याचिका दायर किया है। प्रशांत भूषण की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने कहा कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना संविधान के साथ धोखा है। इसमें कोई पारदर्शिता नहीं है।याचिका में कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम की धारा 11 के तहत एक राष्ट्रीय योजना बनाई जाए ताकि कोरोना के वर्तमान संकट से निपटने में कारगर हो। इस योजना में न्यूनतम राहत तय किया जाए। याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का इस्तेमाल कोरोना से लड़ने में किया जाए।
    याचिका में कहा गया है कि स्वास्थ्य संकट होने के बावजूद राष्ट्रीय आपदा राहत कोष का इस्तेमाल अथॉरिटीज नहीं कर रही है । पीएम केयर्स फंड का गठन आपदा प्रबंधन अधिनियम की परिधि से बाहर है। याचिका में कहा गया है कि पीएम केयर्स फंड में पारदर्शिता की कमी है। इसका सीएजी ऑडिट नहीं कर सकता है और सूचना के अधिकार कानून की परिधि के बाहर है। ऐसी स्थिति में पीएम केयर्स फंड को राष्ट्रीय आपदा राहत कोष में ट्रांसफर किया जाए ताकि आपदा प्रबंधन अधिनियम के प्रावधानों का पूरा-पूरा पालन किया जाए।

     

    Share. Facebook Twitter WhatsApp Telegram Pinterest LinkedIn Tumblr Email
    Previous Article56 साल की उम्र में लोकप्रिय मलयालम अभिनेता अनिल मुरली का निधन
    Next Article सोनिया गांधी गंगाराम अस्पताल में भर्ती, हालत स्थिर
    sonu kumar

      Related Posts

      झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में मुठभेड़, पुलिस ने एक नक्सली को मार गिराया, एसएलआर राइफल बरामद

      August 13, 2025

      दुर्गा पूजा के लिए भूमिपूजन 16 अगस्त को

      August 13, 2025

      झारखंड के धनबाद में सबसे अधिक 102 मिमी बारिश रिकॉर्ड

      August 13, 2025
      Add A Comment

      Comments are closed.

      Recent Posts
      • सपा विधायकों ने चौधरी चरण सिंह प्रतिमा के समक्ष दिया धरना
      • आईएमए बरेली में चुनावी सरगर्मियां तेज, 21 सितंबर को होगा मतदान
      • ‘एक शाम शहीदों के नाम’ कवि सम्मेलन 15 अगस्त को
      • तृणमूल नेता विभाष का नया कारनामा: फर्जी थाना ही नहीं, चला रहा था ‘फर्जी अदालत’ भी
      • जलपाईगुड़ी में भारी बारिश से मिट्टी की दीवार ढही, भाई–बहन की मलबे में दबकर मौत
      Read ePaper

      City Edition

      Follow up on twitter
      Tweets by azad_sipahi
      Facebook X (Twitter) Instagram Pinterest
      © 2025 AzadSipahi. Designed by Microvalley Infotech Pvt Ltd.

      Type above and press Enter to search. Press Esc to cancel.

      Go to mobile version