रांची। सफायर इंटरनेशनल स्कूल की सातवीं के छात्र विनय महतो की हत्या मामले में जुबेनाइल जस्टिस बोर्ड (जेजे बोर्ड) द्वारा दो नाबालिगों की रिहाई का आदेश निरस्त हो गया है। पोस्को के विशेष न्यायाधीश केएम प्रसाद की कोर्ट ने सोमवार को मामले में अभियोजन पक्ष द्वारा जेजे बोर्ड के आदेश को चुनौती देने वाली अपील पर फैसला सुनाया।
कोर्ट ने जेजे बोर्ड के आदेश को रद्द करते हुए अभिलेख को फिर से सुनवाई के लिए जेजे बोर्ड के पास भेज दिया। अब मामले का ट्रायल जेजे बोर्ड में फिर से शुरू होगा। जेजे बोर्ड ने छह जुलाई 2018 को मामले के दो नाबालिग आरोपियों को साक्ष्य के अभाव में रिहा कर दिया था।
अभियोजन पक्ष इन दोनों नाबालिगों के खिलाफ आरोप सिद्ध करने में विफल रहा था। बता दें कि चार फरवरी 2016 की देर रात सफायर इंटरनेशनल स्कूल परिसर में विनय महतो की हत्या कर दी गयी थी। मामले में धुर्वा थाने में प्राथमिकी दर्ज की गयी थी। विनय महतो के पिता मनबहाल महतो को पहले स्कूल प्रबंधन ने यह बताया कि विनय बीमार है। उसे गुरुनानक अस्पताल ले जाया जा रहा है। इसके बाद बताया गया कि रिम्स में विनय को ले जाया गया है। मनबहाल महतो जब रिम्स में पहुंचे, तो वहां उन्होंने विनय को मृत पाया।
विनय महतो हत्याकांड की फिर से होगी सुनवाई
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