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    Home»Breaking News»छठी जेपीएससी मामले में हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर
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    छठी जेपीएससी मामले में हाइकोर्ट में अपील याचिका दायर

    azad sipahiBy azad sipahiJuly 31, 2021No Comments2 Mins Read
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    रांची। जेपीएससी छठी परीक्षा की मेरिट लिस्ट रद्द करने के खिलाफ हाइकोर्ट की खंडपीठ में अपील याचिका दाखिल की गयी है। शनिवार को जेपीएससी की ओर से अपील याचिका दायर कर सिंगल बेंच के आदेश को डबल बेंच में चुनौती दी गयी है। याचिका में जेपीएससी की ओर से कहा गया कि मेरिट लिस्ट सरकार के नियमों के मुताबिक ही बनी है। इसमें किसी प्रकार की गड़बड़ी नहीं है। इसलिए सिंगल बेंच का आदेश रद्द किया जाना चाहिए। इससे पहले शिशिर तिग्गा समेत अन्य याचिकाकर्ताओं की ओर से दाखिल याचिका में हाइकोर्ट की एकल पीठ के आदेश को गलत बताते हुए उस आदेश को निरस्त करने की गुहार लगायी गयी है। याचिका में कहा गया है कि छठी जेपीएससी की मुख्य परीक्षा में पेपर वन हिंदी और अंग्रेजी का अंक प्राप्तांक में जोड़ा जाना सही है। इसी आधार पर जेपीएससी ने मुख्य परीक्षा के बाद मेरिट लिस्ट जारी की थी। इसमें कोई गड़बड़ी नहीं है।

    326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था
    जेपीएससी द्वारा ली गयी छठी संयुक्त सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा के रिजल्ट को चुनौती देनेवाली याचिकाओ पर हाइकोर्ट के सिंगल बेंच ने अपना फैसला सुनाया था। हाइकोर्ट के न्यायधीश जस्टिस संजय कुमार द्विवेदी की अदालत ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करते हुए 326 अभ्यर्थियों की नियुक्ति को अवैध करार दे दिया था। इस२के बाद इस परीक्षा में सफल और असफल हुए अभ्यर्थियों का भविष्य अधर में लटका हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सफल अभ्यर्थियों ने झारखंड हाइकोर्ट की डबल बेंच में अपील दायर की है।

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