रांची। अवैध खनन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में इडी की विशेष कोर्ट में बुधवार को भी सुनवाई हुई। सुनवाई के दौरान इडी के गवाह विनोद जायसवाल से बचाव पक्ष यानी पंकज मिश्रा और अन्य आरोपियों के वकील ने सवाल किये, जिनका विनोद जायसवाल ने कोर्ट के समक्ष जवाब दिया। विनोद जायसवाल साहेबगंज जिले के खनन व्यवसायी हैं। बचाव पक्ष के वकील ने इडी के गवाह से पूछा कि उनका क्रशर और माइंस कहां है, जिसपर विनोद जायसवाल ने बताया कि मेरे नाम से माइनिंग लीज थी जो सात वर्षों के लिए मिली थी।
इसके बाद इडी के गवाह से पूछा गया कि क्या आपके खिलाफ अवैध माइनिंग करने के लिए जुर्माना लगाया गया था। इसपर विनोद जायसवाल ने इनकार करते हुए कहा कि उसपर कोई जुर्माना नहीं लगा है। कहा कि जब मैंने खनन पट्टा के लिए आवेदन दिया था, उस वक्त रघुवर दास की सरकार थी। लेकिन मुझे खनन पट्टा नहीं मिला। गवाही के दौरान इडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार और पंकज मिश्रा की ओर से अधिवक्ता प्रदीप चंद्रा मौजूद रहे।
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