रांची। झारखंड हाइ कोर्ट में पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले के उपायुक्त सशरीर उपस्थित हुए। पलामू, गढ़वा और लातेहार जिले में 10 ग्राम सेविकाओं की नियुक्ति को 24 वर्ष बाद रद्द कर दिया गया था, जिसके बाद सभी ग्राम सेविकाओं ने नियुक्ति रद्द करने के खिलाफ और बकाया वेतन एवं रिटायरमेंट बेनिफिट की मांग को लेकर हाइ कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। इस मामले की सुनवाई हाइ कोर्ट के जस्टिस डॉ. एसएन पाठक की कोर्ट में हुई।

झारखंड हाइ कोर्ट ने वर्ष 2023 में इनकी याचिका स्वीकार करते हुए लंबित वेतन का भुगतान करने और रिटायरमेंट बेनिफिट देने का निर्देश तीनों जिलों के डीसी को दिया था लेकिन अब तक इस आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। इसपर नाराजगी जताते हुए अदालत ने इन जिलों के डीसी को उपस्थित होने का निर्देश दिया था।

तीनों जिलो के डीसी अदालत में शुक्रवार को उपस्थित हुए। उन्होंने कोर्ट को बताया कि दो सप्ताह में अदालत के आदेश का अनुपालन कर दिया जाएगा। याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता मनोज चौबे ने बहस की।

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