रांची। टेंडर कमीशन मामले में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम की जमानत याचिका पर शुक्रवार को धन-शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में सुनवाई हुई। मामले में इडी की ओर से जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की गई। कोर्ट ने इडी के आग्रह को स्वीकार करते हुए मामले के अगली सुनवाई की तिथि 27 जुलाई निर्धारित की है।

टेंडर कमीशन से प्राप्त बड़ी रकम का मनी लांड्रिंग करने के आरोप में पूर्व मंत्री आलमगीर आलम जेल में बंद हैं। आलमगीर आलम के गिरफ्तारी के 64 दिनों बाद चार्जशीट दाखिल हुई थी, उसके बाद उन्होंने जमानत की गुहार लगायी है। इडी ने उनको 15 मई को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में हैं। यह गिरफ्तारी उनके पीएस संजीव कुमार लाल एवं उसका नौकर जहांगीर आलम के यहां से मिले 32.30 करोड़ रुपये नकदी बरामद होने के मामले में किया गया है। गिरफ्तारी के बाद इडी ने पुलिस रिमांड पर लेकर लगातार 14 दिनों तक पूछताछ की थी। इस मामले में इडी ने चार जुलाई को चार्जशीट दाखिल की है। इसी मामले में ग्रामीण विकास विभाग के निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम सहित नौ आरोपित जेल में हैं।

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