रांची। समन का अवहेलना मामले में सीएम हेमंत सोरेन की ओर से कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के पिटीशन पर एमपी-एमएलए के विशेष न्यायिक दंडाधिकारी सार्थक शर्मा की कोर्ट में सुनवाई हुई। मामले में इडी ने जवाब दाखिल करने के लिए कोर्ट से समय की मांग की। अगली सुनवाई 15 जुलाई को होगी। हेमंत सोरेन ने कोर्ट में सशरीर उपस्थिति से छूट के लिए याचिका दाखिल की है।
दरअसल, पूर्व में सीजेएम कोर्ट ने यह मामला एमपी-एमएलए कोर्ट में स्थानांतरित कर दिया है। सीजेएम कोर्ट द्वारा मामले में संज्ञान लिये जाने के बावजूद भी हेमंत सोरेन सीजेएम कोर्ट में पेश नहीं हुए थे। बता दें कि इस संबंध में इडी की ओर से शिकायतवाद संख्या 3952-2024 सीजेएम कोर्ट में दाखिल किया है। शिकायतवाद में शिकायतकर्ता इडी की ओर से बताया गया है कि हेमंत को इडी ने जमीन घोटाला मामला में 10 समन किया था, जिसमें से मात्र दो समन पर ही हेमंत सोरेन इडी के समक्ष उपस्थित हुए थे।
यह इडी के समन की अवहेलना है। हेमंत सोरेन इडी के समक्ष 20 जनवरी को 8वां समन और 31 जनवरी को दसवां समन में हेमंत उपस्थित हुए थे। सुनवाई के दौरान इडी की ओर से दलील देते हुए कहा गया कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के समन मामले में इडी ने दिल्ली में सीजेएम कोर्ट में शिकायतवाद दर्ज कराया था।