रांची। 1 जुलाई से पहले हुई घटनाओं में दर्ज केस की जांच नये क्रमिनल लॉ के तहत होगी। इसको लेकर सीआइडी डीजी ने पुलिस आदेश जारी किया है। इस आदेश पर डीजीपी का अनुमोदन प्राप्त है। पुलिस आदेश में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि 1 जुलाई या उसके बाद कोई अपराध से संबंधित मामले में केस दर्ज किया जाता है, जिसमें घटना की तिथि 1 जुलाई के पहले की है, तो कानूनी प्रावधान आइपीसी से निर्धारित होगा, लेकिन घटना का अनुसंधान नये क्रिमिलन लॉ के तहत होगा।

इस आदेश को जारी करने का मुख्य उद्देश्य यह है कि आपराधिक घटना के घटित होने की तिथि और आपराधिक घटना में केस दर्ज होने के संबंध में पुलिसकर्मियों के बीच जो असमंजस की स्थिति बनी हुई थी, उसे दूर किया जा सके। उदाहरण के तौर पर अगर कोई घटना 30 जून को हुई और उस मामले को लेकर संबंधित थाने में केस एक जुलाई को दर्ज हुआ, तो वह केस आइपीसी के धारा के तहत भले ही दर्ज की जायेगी, लेकिन इसका अनुसंधान नये क्रिमिनल लॉ के तहत किया जायेगा।

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