रांची। लेक्चरर नियुक्ति घोटाला के आरोपी शैलेंद्र कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट ने अग्रिम जमानत की सुविधा प्रदान की है। शैलेंद्र कुमार सिंह की अग्रिम जमानत पर शीर्ष न्यायालय के न्यायाधीश जस्टिस जे बी परदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच में सुनवाई हुई। इसके बाद अदालत ने ट्रायल कोर्ट को अग्रिम जमानत की शर्तें निर्धारित करने का निर्देश दिया है। शैलेंद्र कुमार सिंह की ओर से सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता गणेश खन्ना ने बहस की। इससे पहले रांची सीबीआइ की विशेष कोर्ट और झारखंड हाइकोर्ट शैलेंद्र को बेल देने से इनकार कर चुका था।
2008 में आयोजित जेट परीक्षा में बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का आरोप
दरसअल झारखंड में वर्ष 2008 में जेपीएससी ने 745 लेक्चरर की बहाली के लिए जेट परीक्षा का आयोजन किया गया था। इसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार का मामला सामने आया था। मामले की गंभीरता को देखते हुए राज्य सरकार ने केस को सीबीआइ को सौंप दिया था। इसके बाद सीबीआइ ने कांड संख्या आरसी 4/13 दर्ज कर मामले की जांच शुरू की थी। एजेंसी इस केस में 80 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। सीबीआइ की जांच में 13 विषयों में लेक्चरर के पद पर बहाली में भ्रष्टाचार की पुष्टि हुई है। इन विषयों में अंग्रेजी, इतिहास, मनोविज्ञान, जीव विज्ञान, राजनीति शास्त्र, अर्थ शास्त्र, हिंदी, रसायन, भौतिकी, संस्कृत, मानव शास्त्र, दर्शन शास्त्र और उर्दू शामिल है। कॉपी की फॉरेंसिक जांच भी करवायी गयी, जिसमें यह खुलासा हुआ कि कॉपी पर नंबर में छेड़छाड़ कर मनपसंद लोगों को पास कराया गया है। अभ्यर्थियों के मार्कशीट में अधिकारियों ने दिल खोल कर अंक भरे और उन्हें पास करवाया।