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    Home»बिजनेस»करदाता विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय के स्रोत का करें खुलासा: आयकर विभाग
    बिजनेस

    करदाता विदेशी बैंक खाते, संपत्ति और आय के स्रोत का करें खुलासा: आयकर विभाग

    shivam kumarBy shivam kumarJuly 10, 2024No Comments1 Min Read
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    नई दिल्‍ली। आयकर विभाग ने करदाताओं से आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति और आय के विदेशी स्रोत (एफएसआई) अनुसूची भरने और खुलासा करने की सलाह दी है। आयकर विभाग ने ‘एक्‍स’ पोस्‍ट पर एक बयान में कहा कि आयकर धारक कृपया ध्यान दें।

    कृपया आंकनल वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करते समय विदेशी संपत्ति अनुसूची को भरें। यदि आपके पास विदेशी बैंक खाते, संपत्ति या इनकम है, तो सभी विदेशी संपत्ति, आय के विदेशी स्रोत का खुलासा करें। उल्‍लेखनीय है कि वित्‍त वर्ष 2023-24 और आकलन वर्ष 2024-25 के लिए आईटीआर दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है।

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