रांची: चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद ने सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट पर सही आचरण नहीं करने का आरोप लगाया है। चारा घोटाले के दो मामलों आरसी 64ए/96 एवं आरसी 38ए/96 की सुनवाई दूसरे कोर्ट में स्थानांतरित करने के लिए लालू प्रसाद की ओर से झारखंड हाइकोर्ट में याचिका दाखिल होगी। इन दोनों मामलों की सुनवाई सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में चल रही है। लालू प्रसाद की ओर से शुक्रवार को इस कोर्ट में लालू प्रसाद के अधिवक्ता ने आवेदन देकर केस के स्थानांतरण को लेकर झारखंड हाइकोर्ट जाने के लिए तीन सप्ताह की मांग की है। शुक्रवार को आरसी 64ए/96 में सीबीआइ के विशेष न्यायाधीश शिवपाल सिंह की कोर्ट में गवाही होनी थी, लेकिन गवाहों के नहीं आने से गवाही नहीं हो सकी।
लालू प्रसाद के अधिवक्ता प्रभात कुमार ने कोर्ट से बाहर निकलने के बाद कहा कि गुरुवार को आरसी 64ए/96 में गवाही के लिए तीन गवाहों की गवाही होनी थी। इनमें से बिहार के डीजी रैंक के एक गवाह सुनील कुमार की गवाही शुरू हुई थी। इस दौरान उनका नाम पूछने के बाद कोर्ट ने गवाह से पूछा कि आप शिड्यूल कास्ट से हैं। जब गवाह से बचाव पक्ष की ओर से प्रश्न पूछा जाने लगा, तो जज साहब ने उनकी गवाही दर्ज करने वाले कागजात को फाड़ दिया। साथ ही कहा कि इनकी गवाही के लिए 10 अगस्त की तिथि निर्धारित थी, ऐसे में आज इनकी गवाही नहीं होगी। ऐसा कहते हुए जज ने सुनील कुमार की गवाही रिकार्ड नहीं की। लालू के अधिवक्ता ने कहा कि एक तो गवाह जल्दी नहीं आते हैं, जो आते भी हैं उनकी गवाही कोर्ट में रिकार्ड नहीं की जा रही है। इधर, शुक्रवार को लालू प्रसाद की ओर से चारा घोटाले के चार मामलों में हाजिरी लगायी गयी।