रांची: मुख्यमंत्री रघुवर दास ने निर्देश दिया है कि राज्य में कहीं भी नकली या अवैध शराब की बिक्री की सूचना मिलने पर जिम्मेवार अधिकारियों और संबद्ध थाना प्रभारी के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाये। मुख्यमंत्री ने सोमवार को यह निर्देश मुख्य सचिव राजबाला वर्मा एवं पुलिस महानिदेशक डीके पांडेय को दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कहीं भी नकली या अवैध शराब की बिक्री ना हो, यह सुनिश्चित करें। उन्होंने स्पष्ट कहा कि जिस थाना क्षेत्र में ऐसी शिकायत या सूचना मिलेगी, उस थाना के प्रभारी के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।

ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायत प्रतिनिधि रखें नजर
मुख्यमंत्री रघुवर दास ने राज्य के सभी पंचायत प्रतिनिधियों से भी यह अपील की है कि वे ग्रामीण क्षेत्रों में अवैध शराब या नकली शराब की बिक्री ना हो, यह सुनिश्चित करें। ऐसा पाये जाने पर इसकी सूचना तुरंत संबंधित थाना प्रभारी एवं अधिकारियों को दें। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला, प्रखंड एवं पंचायत स्तर पर सभी अधिकारी पूर्णत: संवेदनशील होकर इसका अनुपालन करें। साथ ही, ऐसी शिकायत पाये जाने पर सख्त से सख्त कार्रवाई करें। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि राज्य स्तर पर मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और उत्पाद सचिव स्वयं इसका पर्यवेक्षण करें।
झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा राज्य में शराब बेचने का रास्ता साफ हो गया है। बिवरेज कॉरपोरेशन द्वारा मैन पावर आपूर्ति के लिए निकाले गये टेंडर को चुनौती देनेवाली कोर सिक्यूरिटीज की याचिका को झारखंड हाइकोर्ट ने खारिज कर दिया। मामले में 27 जुलाई को हाइकोर्ट के न्यायमूर्ति एके गुप्ता की कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित रखा था।
प्रार्थी की ओर से कोर्ट को बताया गया कि झारखंड स्टेट बिवरेज कॉरपोरेशन ने प्रावधानों का अनुपालन नहीं किया है, वह टेंडर की सभी शर्तों को पूरा करता है। वित्तीय एवं तकनीकी बिड खोलने के बाद उसका टेंडर रद्द कर दिया गया, जो अनुचित है।
बता दें कि प्रार्थी ने याचिका में कहा है कि झारखंड के बिवरेज कॉरपोरेशन ने एक अगस्त से पूरे राज्य में खुद शराब बेचने का निर्णय लिया है, जिसके लिए मैन पावर की जरूरत को पूरा करने के लिए कॉरपोरेशन ने टेंडर निकाला था। वित्तीय एवं तकनीकी बिड को खोला गया। कुछ दिनों के बाद कॉरपोरेशन ने टेंडर को रद्द करते हुए दुबारा टेंडर निकाला है। प्रार्थी ने इसे हाइकोर्ट में चुनौती दी थी।

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