-राज्य में रजनीगंधा की बिक्री पर लगी रोक हटाने के लिए दायर याचिका स्वीकार

रांची। झारखंड हाई कोर्ट ने रजनीगंधा कंपनी की याचिका को स्वीकार कर लिया है। झारखंड सरकार ने राज्य में रजनीगंधा समेत अन्य 10 पान मसालों की बिक्री पर रोक लगाने का आदेश दिया था, जिसके खिलाफ कंपनी ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

इस मामले की सोमवार को सुनवाई हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संजय कुमार मिश्र की बेंच में हुई। कंपनी की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरीय अधिवक्ता विवेक कोहली और अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा ने पक्ष रखा। पिछली सुनवाई में सभी पक्षों की ओर से बहस पूरी होने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था।

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