रांची। पीएमएलए के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत ने गुरुवार को अवैध खनन और टेंडर मैनेज से प्राप्त 1250 करोड़ रुपए से अधिक अवैध कमाई का मनी लाउंड्रिंग करने के आरोपित पंकज मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दी है। फिलहाल पंकज मिश्रा जेल में बंद है।
इससे पहले अदालत ने अदालत ने 27 अगस्त को सुनवाई पूरी होने के बाद आदेश सुरक्षित रख लिया था।
पंकज मिश्रा ने दूसरी बार जमानत की गुहार लगाते हुए 17 अगस्त को याचिका दाखिल की थी। उसकी जमानत याचिका निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक ने खारिज कर दी है।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के विधायक प्रतिनिधि पंकज मिश्रा को ईडी ने मामले में 19 जुलाई 2022 को गिरफ्तार किया था। तब से वह जेल में है।