रांची। बहुचर्चित जज उत्तम आनंद हत्याकांड मामले में धनबाद की सीबीआइ कोर्ट द्वारा दो अभियुक्तों राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनाये जाने को चुनौती देनेवाली अपील पर मंगलवार को झारखंड हाइकोर्ट में बहस जारी रही। मामले में कोर्ट ने निचली अदालत से दुर्घटना के संबंध में फैक्स के माध्यम से सीसीटीवी फुटेज और मैटेरियल एक्जीबिट मांगी है। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता सब्यसाची ने पैरवी की। बता दें कि 28 जुलाई 2021 की सुबह जज उत्तम आनंद की आॅटो से टक्कर मार कर हत्या कर दी गयी थी।
इस मामले में स्पीडी ट्रायल कर अभियुक्तों को सजा सुनायी गयी थी। धनबाद सीबीआइ की विशेष अदालत ने 6 अगस्त 2022 को दोषी राहुल वर्मा और लखन वर्मा को उम्र कैद की सजा सुनायी थी। कोर्ट ने दोषियों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। कोर्ट ने इन्हें अंतिम सांस तक जेल में रहने की सजा दी थी। यह फैसला सीबीआइ जज रजनीकांत पाठक ने सुनाया था, जिसे हाइकोर्ट में चुनौती दी गयी है।