रांची। झारखंड की राजधानी रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में एक युवक की हत्या में नामजद आरोपित पूर्व वार्ड पार्षद मोहम्मद असलम को एक अन्य जानलेवा हमला करने के मामले में झारखंड उच्च न्यायालय ने उसे जमानत दे दी है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अंबुज नाथ की अदालत ने मंगलवार को असलम को 20-20 हजार रुपये के दो निजी मुचलके जमा करने की शर्त पर जमानत की सुविधा प्रदान की है।

असलम को बीते बीते 10 अगस्त को रांची के हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र में हुए साहिल उर्फ कुरकुरे हत्याकांड में भी नामजद आरोपित बनाया गया है। इससे अंदेशा जताया जा रहा है कि जैसे ही असलम जेल से बाहर आएगा, रांची पुलिस उसे गिरफ्तार कर लेगी।

उल्लेखनीय है कि बीते 23 जनवरी को कलीम (हिंदपीढ़ी थाना क्षेत्र निवासी) ने असलम और उसके भाई आसिफ के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करायी थी। कलीम की ओर से यह आरोप लगाया गया था कि 22 जनवरी को मोजाहिद नगर निवासी पूर्व पार्षद और उसके भाईयों ने मिलकर इरशाद उर्फ अप्पू पर जानलेवा हमला किया। जान से मारने की नीयत से उस पर फायरिंग की।

प्राथमिकी में यह भी बताया गया था कि इरशाद के साथ मारपीट की यह घटना छेड़खानी का विरोध करने की वजह से हुई थी। मारपीट की घटना का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था।

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प्राथमिकी दर्ज करने के बाद पुलिस ने मोहम्मद असलम को गिरफ्तार कर लिया था और अदालत के आदेश के बाद उसे जेल भेज दिया था। 22 जनवरी को जानलेवा हमला करने के मामले में असलम को उच्च न्यायालय ने तो जमानत दी है। लेकिन 10 अगस्त को हुई साहिल नाम के युवक की हत्या के मामले में पुलिस उसे कभी भी गिरफ्तार कर सकती है।

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