रांची। सुखदेव नगर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से हुई मौत के बाद पुलिस की छापेमारी में जहरीली शराब की बरामदगी मामले में कोर्ट ने सजा सुनायी है। अपर न्यायायुक्त एसपी दुबे की अदालत ने मामले में तीन दोषियों इंद्रभान थापा, गौतम थापा तथा उमेश गुरुंग उर्फ बौना को सात-सात साल की सजा सुनायी है। साथ ही उन पर एक- एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना राशि अदा नहीं करने पर तीनों दोषियों को दो-दो साल की अतिरिक्त साधारण सजा भुगतनी होगी। कोर्ट ने इन्हें आइपीसी की धारा 273 तथा उत्पाद अधिनियम के तहत सजा सुनायी है। मामले में इंद्रभान थापा, गौतम थापा तथा उमेश गुरुंग उर्फ बौना अदालत में ट्रायल फेस कर रहे थे। मामले को लेकर उनके खिलाफ पांच सितंबर 2017 को डोरंडा थाना में कांड संख्या 190/2017 दर्ज किया गया था। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि तीनों अभियुक्त अवैध शराब के धंधे में लगे थे, जिससे सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में दो लोगों की मौत हुई थी। आरोपी खुद को निर्दोष साबित नहीं कर सके।
क्या है मामला : सुखदेवनगर थाना क्षेत्र में जहरीली शराब से अमित तिवारी एवं संदीप चौधरी की मौत हुई थी। इसके बाद सुखदेव नगर थाना पुलिस एवं डोरंडा पुलिस ने अवैध शराब को लेकर संयुक्त रूप से छापेमारी की थी। इसमें इंद्रभान थापा के डोरंडा स्थित घर एवं दुकान से 117 बोतल अवैध शराब पकड़ा गया था। इंद्रभान थापा ने पुलिस को बताया कि वह तरूण दास से शराब खरीद कर बेचता था। इंद्रभान की निशानदेही पर पुलिस गौतम थापा के सरकारी आवास पर पहुंची। उमेश गुरुंग बचपन से गौतम थापा के घर में रहता था और उसके घर में शराब रखता था। गौतम थापा के घर से 130 बोतल शराब पुलिस ने जब्त की थी। अभियोजन की ओर से अदालत में 11 लोगों की गवाही करायी गयी है। इस मामले में ट्रायल फेस कर रहे दो आरोपियों इंद्रभान थापा और गौतम थापा को बिरसा मुंडा केंद्रीय कारा से लाकर कोर्ट में सशरीर पेश किया गया था।