मुंबई। बॉम्बे हाइकोर्ट ने गुरुवार को बीएमसी के खिलाफ लगायी कंगना रनौत की अर्जी पर सुनवाई की। एक्ट्रेस ने यह याचिका मणिकर्णिका फिल्म्स के आॅफिस में तोड़-फोड़ के खिलाफ लगायी थी। कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि तोड़ी गयी प्रॉपर्टी को यूं ही नहीं छोड़ा जा सकता। इस पर शुक्रवार को सुनवाई होगी। सुनवाई के दौरान बेंच ने बीएमसी पर तंज कसा कि आप तो बहुत तेज हैं, फिर आपको और समय क्यों चाहिए।
अगले हफ्ते अपना पक्ष लेकर पेश हों बीएमसी और राउत
केस की सुनवाई के दौरान जस्टिस एसजे काठवल्ला और जस्टिस आरआइ छागला की बेंच ने कहा कि मानसून में आप लोगों (बीएमसी) ने कार्रवाई की। ऐसे में और ज्यादा दिन सुनवाई नहीं टाल सकते। जब कार्रवाई करने की बात थी तो आपने बहुत तेजी दिखायी। जब जवाब देने की बात आयी तो सुस्ती दिखायी जा रही है। किसी का घर तोड़ दिया गया है। हम बरसात के मौसम में उस ढांचे को इस तरह से रहने नहीं दे सकते। याचिकाकर्ता के वकील कल से यानी 25 सितंबर से इस केस पर अपना पक्ष रख सकते हैं।
इसके बाद बेंच ने बीएमसी के अधिकारी और संजय राउत को अगले मंगलवार यानी 29 सितंबर तक अपना पक्ष लेकर कोर्ट में हाजिर होने को कहा। संजय राउत की ओर से उनके वकील प्रदीप थोरात मौजूद थे। इसके पहले मंगलवार 22 सितंबर को सुनवाई के दौरान बॉम्बे हाइकोर्ट ने एक्ट्रेस के आॅफिस पर बुलडोजर चलाने का आदेश देनेवाले अधिकारी और शिवसेना के सांसद संजय राउत को पक्षकार बनाने की बात कही थी। कंगना की तरफ से संजय राउत के उखाड़ दिया वाले बयान की सीडी हाइकोर्ट को दी गयी थी, जिसके बाद हाइकोर्ट ने यह आदेश दिया।

मेरे आंसू आ गये
कंगना ने ट्वीट किया, माननीय हाइकोर्ट, मेरी आंखों में आंसू आ गये। मुंबई की बरसात में मेरा घर गिर रहा है। आपने मेरे टूटे हुए घर के बारे में इतना सोचा, यह मेरे लिए बहुत है। मेरे घावों पर मरहम लगाने के लिए धन्यवाद। मुझे वह सब वापस मिल गया, जो मैंने खोया था।

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