-रिश्वत लेने और करोड़ों की चल-अचल संपत्ति अर्जित करने का आरोप
आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस नीति के तहत एक बार फिर भ्रष्टाचार के आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ने इस कड़ी में प्रथम श्रेणी के पदाधिकारी मनोज कुमार विद्यार्थी, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, लघु सिंचाई प्रमंडल, चाइबासा के विरुद्ध पीइ दर्ज करने की अनुमति दिये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी है।
मामले के सत्यापनकर्ता पुलिस निरीक्षक द्वारा समर्पित प्रगति प्रतिवेदन के अनुसार आरोपी मनोज कुमार विधार्थी की गिरफ्तारी के उपरांत उनके घर की तलाशी में बरामद 9,05,200 रुपये के संबंध में आरोपी के द्वारा रिश्वत लेने एवं रिश्वत की रकम को अपने किराये के मकान में रखने के आरोप को प्रथम दृष्टया सत्य पाया गया। आरोपी एवं आरोपी की पत्नी के नाम से पटना, रांची एवं उनके पैतृक गांव में करोड़ों की अचल संपत्ति होने का उल्लेख किया गया है। मामले में गुप्त रूप से सत्यापन के क्रम में यह बात प्रकाश में आयी है कि आरोपी मनोज कुमार विद्यार्थी ने ठेकेदारों द्वारा किये गये कार्यों के बिल भुगतान करने के एवज में प्रतिशत के हिसाब से रिश्वत लिया करते थे।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version