रांची। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चिटफंड कंपनी डीजेएन ग्रुप ऑफ कंपनी के डायरेक्टर विशाल कुमार सिन्हा को झारखंड हाइकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाइकोर्ट की एकल पीठ ने विशाल कुमार सिन्हा की जमानत अर्जी को स्वीकृत करते हुए उन्हें जमानत प्रदान कर दी। मामले में  इडी ने ईसीआईआर  3 /2022 दर्ज किया था।  आरोप है कि विशाल कुमार सिंह एवं अन्य ने डीजेएन ग्रुप ऑफ कंपनी जिसके ब्रांच पूरे झारखंड में फैले थे के माध्यम से 250 से अधिक निवेशकों के 160 करोड़ से अधिक रुपए का गबन कर दूसरे कामों में लगाया था।

दरअसल आरोपी विशाल कुमार सिन्हा,  जितेंद्र मोहन सिंह, प्रशांत कुमार सिंह एवं अन्य के खिलाफ चिटफंड घोटाले को लेकर करीब 15 लोगों ने रांची के लालपुर थाना में ठगी का आरोप लगाते हुए कांड संख्या 220/16  दर्ज करायी गई थी। बाद में झारखंड हाइ कोर्ट के आदेश पर केस सीबीआई को सौंप दी गई थी। सीबीआई कांड संख्या आरसी 16(एस)/2017 दर्ज कर छानबीन कर रही है। इस मामले में सात आरोपितों के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है। बाद  में इडी ने इस मामले को अपने हाथों में लेकर अनुसंधान शुरू किया है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में विशाल कुमार सिन्हा 6 माह से जेल में बंद है।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version