रांची। निशांत अभिषेक एवं अन्य की ओर से दाखिल याचिका पर सुनवाई करते हुए हाइकोर्ट ने खनन सचिव को 25 नवंबर को सशरीर उपस्थित होने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सेवा संपुष्टि का आदेश दिया था, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं किया गया। सुनवाई के दौरान प्रार्थियों की ओर से कोर्ट में कहा गया कि यह अदालत के आदेश की अवहेलना है। इस मामले की सुनवाई हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एस एन पाठक की कोर्ट में हुई। प्रार्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता अजीत कुमार और अपराजिता भारद्वाज ने बहस की।