रांची। रांची प्रीवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की विशेष कोर्ट ने मनरेगा घोटाला के जरिए अवैध कमाई करने और उन पैसों की मनी लॉन्ड्रिंग करने की आरोपी निलंबित आइएएस अधिकारी पूजा सिंघल की याचिका स्वीकार कर ली है। दरअसल पूजा सिंगल की ओर से याचिका दाखिल कर कहा गया था कि इडी के पास कई ऐसे दस्तावेज हैं, जो अनुसंधान के क्रम में जब्त किये गये हैं। लेकिन न्यायालय में दाखिल चार्जशीट में उन दस्तावेजों का जिक्र नहीं किया गया था। पूजा सिंघल की ओर से इन दस्तावेजों का अवलोकन करने की अनुमति मांगी गयी थी, जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया है।

 

 

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