रांची। 100 करोड़ रुपये से ज्यादा के मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानू कंस्ट्रक्शन के संचालक संजय कुमार तिवारी को रांची पीएमएलए की विशेष कोर्ट ने जमानत देने से इनकार कर दिया है। अदालत ने उसकी जमानत याचिका तीसरी बार खारिज कर दी है। संजय तिवारी के अधिवक्ता ने बहस के दौरान जेल में लंबी अवधि का हवाला देते हुए जमानत देने का आग्रह किया।

लेकिन कोर्ट ने उसकी याचिका खारिज कर दी। इडी ने उसे नवंबर 2021 को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया था। संजय तिवारी पर एसबीआइ की हटिया शाखा से मिड डे मील का 101 करोड़ रुपये गबन करने का आरोप है। यह निकासी 5 अगस्त 2017 को हुई थी।

Share.

Comments are closed.

Exit mobile version