कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट से कामारहाटी के कुख्यात जयंत सिंह को जमानत मिल गई है। न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की पीठ ने शुक्रवार को यह जमानत मंजूर की। हालांकि कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ शर्तें भी लगाई हैं। जमानत की शर्तों के अनुसार, जयंत को अभी बैरकपुर पुलिस आयुक्तालय क्षेत्र में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। वह केवल संबंधित थाना प्रभारी से मिलने के लिए ही वहां जा सकते हैं।
जुलाई 2024 में दक्षिणेश्वर थाने में जयंत के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 111 के तहत एक मामला दर्ज किया गया था। इसी मामले में उन्हें अब जमानत दी गई है। उल्लेखनीय है कि पिछले साल जुलाई में आड़ियादह इलाके में जयंत और उसकी टीम पर एक महिला और उसके बेटे को बीच सड़क पर पीटने का आरोप लगा था। इस घटना के बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया था।
बाद में जयंत से जुड़े कई वीडियो सामने आए, जिनमें एक नाबालिग को चोरी के शक में क्लब में ले जाकर यौन उत्पीड़न करने और एक युवक को रस्सी से बांधकर बेरहमी से पीटने जैसी घटनाएं शामिल थीं। इन मामलों में जयंत के कई सहयोगियों को भी गिरफ्तार किया गया था। हालांकि बाद में कुछ आरोपित जमानत पर रिहा हो गए, लेकिन जयंत अब तक जेल में था। अब हाई कोर्ट से उसे राहत मिली है, हालांकि अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उसके खिलाफ जांच जारी रहेगी और उसे जमानत की सभी शर्तों का सख्ती से पालन करना होगा।