पूर्वी सिंहभूम। आदर्श आचार संहिता प्रभावी होते ही जिला निर्वाचन पदाधिकारी कर्ण सत्यार्थी ने बुधवार को शुरुआती 72 घंटों के लिए विशेष मानक संचालन प्रक्रिया जारी की है, जिसके तहत जिला प्रशासन को चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं।

निर्वाचन पदाधिकारी के अनुसार, घोषणा के पहले 24 घंटे के भीतर सरकारी संपत्ति पर किसी भी प्रकार का विरूपण पूरी तरह हटाया जाएगा। इसमें सरकारी भवनों की दीवारों पर लिखे नारों, लगाए गए पोस्टर, बैनर, झंडे, होर्डिंग्स और कटआउट्स को हटाने का निर्देश शामिल है। इसके साथ ही किसी भी राजनीतिक दल, उम्मीदवार या अन्य व्यक्ति द्वारा सरकारी वाहनों का उपयोग प्रतिबंधित कर दिया गया है। वाणिज्यिक वाहनों पर भी झंडे या स्टीकर लगाने की अनुमति नहीं होगी, जब तक कि वाहन को विधिवत चुनाव प्रचार के लिए अनुमोदित न किया गया हो। वहीं, निजी वाहनों में यदि किसी दल का प्रचारात्मक झंडा या स्टीकर पाया गया, तो संबंधित व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 171 एच या भारतीय न्याय संहिता की धारा 176 के तहत मामला दर्ज किया जाएगा।

घोषणा के 48 घंटे के भीतर सार्वजनिक स्थानों से सभी प्रकार के अनधिकृत राजनीतिक विज्ञापन हटाने का निर्देश दिया गया है। इसमें रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, हवाई अड्डे, रेलवे पुल, सड़क मार्ग, बिजली व टेलीफोन पोल, नगर निगम या स्थानीय निकायों की इमारतों आदि पर लगाए गए पोस्टर, बैनर, झंडे, और होर्डिंग्स को हटाने की कार्रवाई शामिल होगी।

वहीं, 72 घंटे के भीतर निजी संपत्तियों पर किए गए राजनीतिक विरूपण को भी हटाया जाएगा। इसके अलावा, विकास एवं निर्माण से संबंधित गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। इसमें जमीनी स्तर पर चल रहे कार्यों की सूची तैयार करने और नए कार्यों की पहचान करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनकी शुरुआत अब तक नहीं हुई है। साथ ही मतदान केंद्रों का भौतिक सत्यापन कर आवश्यक सुविधाओं की उपलब्धता सुनिश्चित की जाएगी। इस कार्य के लिए नोडल अधिकारी भी नियुक्त किए जाएंगे।

जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने कहा कि निर्वाचन आयोगकी ओर से समय-समय पर जारी दिशा-निर्देशों और मैनुअल के आलोक में सभी कार्रवाइयां नियमानुसार की जाएंगी। उन्होंने कहा कि प्रशासन का लक्ष्य है कि जिले में पूरा चुनाव प्रक्रिया स्वच्छ, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से संपन्न हो।

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