बहुचर्चित चारा घोटाला मामले में लालू प्रसाद यादव की क्रिमिनल मिसलेनियस पीटीसन पर झारखंड हाइकोर्ट में सुनवाई हुई. कोर्ट ने मामले में सीबीआई को शपथपत्र दायर करने का आदेश दिया है. साथ ही याचिकाकर्ता के आग्रह को नकारते हुए निचली आदलत की कार्रवाई पर रोक लगाने से इंकार कर दिया.

याचिकाकर्ता ने एक ही साक्ष्य पर दो केस दर्ज कराने के मामले में हाइकोर्ट में याचिका दायर किया है. लालू प्रसाद ने सीबीआई पर कई आरोप लगाए हैं. सीबीआई की ओर से सारे आरोप को सिरे खारिज करते हुए गलत करार दिया गया.

इससे पहले गुरुवार को कांड संख्या आरसी 38 ए 96 में लालू प्रसाद और विद्यासागर निषाद का बयान CBI कोर्ट में दर्ज हुआ. बयान दर्ज कराने के दौरान कोर्ट ने आरोपों को लेकर लालू प्रसाद और विद्यासागर निषाद से कई सवाल किये. करीब आधे घंटे तक लालू ने अपना बयान दर्ज कराया. ये मामला दुमका कोषागार से करीब 3 करोड़ 71 लाख रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है.

लालू प्रसाद चारा घोटाला से जुड़े दूसरे मामले, कांड संख्या आर सी 64 ए 96 में भी गुरुवार को कोर्ट में पेश हुए. इस दौरान लालू प्रसाद की ओर से कोर्ट में बहस की गयी और अपना पक्ष रखा गया.

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