चारा घोटाला मामले में दोषी करार दिये गये पूर्व मुख्य सचिव सजल चक्रवर्ती की सजा के बिंदु पर होने वाली सुनवाई आज टल गई. झारखंड हाईकोर्ट के पूर्व मुख्य न्यायाधीश भगवती प्रसाद के निधन के बाद आज सिविल कोर्ट के अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्य से अलग रहकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. जिसके कारण आज सुनाया जाने वाला फैसला टल गया.
सीबीआई की अदालत में सजल चक्रवर्ती के खिलाफ सजा के बिंदु पर सुनवाई अब बुधवार को होगी. गौरतलब है कि सीबीआई कोर्ट ने सजल चक्रवर्ती को बीते 14 नवंबर को चाईबासा कोषागार से हुए 37 करोड़ की फर्जी निकासी के मामले में दोषी पाया था.
इसमें सजल अकेले आरोपी हैं. आरोपी लालू प्रसाद , डॉ जगन्नाथ मिश्र सहित अन्य आरोपियों को वर्ष 2013 में ही सजा सुनाई जा चुकी है.
सजल चक्रवर्ती वर्ष 1992 से 1995 के बीच चाईबासा के उपायुक्त थे. इस दौरान उनकी जानकारी में पशुपालन विभाग से अत्यधिक निकासी हुई. उन्होंने तत्कालीन जिला पशुपालन पदाधिकारी बृज नंदन शर्मा एवं आपूर्तिकर्ताओं से मेलजोल कर इसे नजरअंदाज किया. इससे कोषागार से 37 करोड़ 70 लाख 39 हजार 743 रुपए की निकासी कर ली गई. सजल चक्रवर्ती उपायुक्त होते हुए कोषागार से निकासी होने दी. उन्होंने एक आपूर्तिकर्ता से लैपटॉप में प्राप्त किया.