रांची। महिलाओं के साथ हो रहे यौन अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर केंद्र सरकार गंभीर है। यौन हिंसा की शिकार महिलाएं अब बिना अपनी पहचान बताए ऑनलाइन शिकायत दर्ज करा सकती हैं। दर्ज शिकायत पर 12 घंटे के अंदर अमल किया जा रहा है। झारखंड में दर्ज होने वाली ऑनलाइन शिकायतों के निपटारे और उस पर अमल करने के लिए साइबर थाना रांची को जिम्मेदारी दी गई है।

गृह मंत्रायल कर रही मॉनिटरिंग
झारखंड से अब तक 50 से अधिक ऐसे मामले ऑनलाइन दर्ज हो चुके हैं और उन पर त्वरित कार्रवाई भी हुई है। ऑनलाइन चाइल्ड पोर्नोग्राफी, दुष्कर्म, सेक्सुअल एब्यूज जैसी घटनाओं की शिकायतें दर्ज करवाई जा सकती हैं। ऑनलाइन शिकायत के बाद गृह मंत्रालय से मामला जांच के लिए सीधे प्रदेश पुलिस को भेजा जा रहा है। इसकी मॉनिटरिंग भी गृह मंत्रालय कर रहा है।

ऐसे दर्ज कराई जा सकती है शिकायत
सबसे पहले साइबर क्राइम डॉट जीओवी डॉट इन पर लॉगइन करें। इसके बाद रिपोर्ट कंपलेन पर क्लिक करें। कैटेगरी ऑफ क्राइम को सेलेक्ट करने के बाद सस्पेक्ट का नाम, घटना की डिटेल, सस्पेक्ट के खिलाफ एविडेंस अपलोड करें और शिकायत सबमिट कर दें। शिकायत दर्ज कराने के बाद शिकायतकर्ता को एक रजिस्टर्ड नंबर मिलेगा। जिसके माध्यम से वह अपनी शिकायत के संबंध में आगे की जानकारी प्राप्त कर सकती है कि मामले में क्या संज्ञान लिया गया।

साइबर थाना रांची की ओर से चलाया जा रहा है जागरुकता अभियान
अक्सर देखा जाता है कि यौन हिंसा की शिकार पीड़िता पहचान उजागर होने के डर से अपनी शिकायत दर्ज कराने थाने में नहीं जाती। पर अब मामला दर्ज कराने के लिए उन्हें अपनी कोई पहचान देने या खुद प्रस्तुत होने की जरूरत नहीं है। इससे साइबर थाना रांची के पास 23 अक्टूबर से 20 नवंबर तक 50 से अधिक मामले आए हैं। ज्यादा से ज्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिले, इसके लिए साइबर थाना स्कूल व कॉलेजों में जागरुकता अभियान चला रहा है। स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि वे इस साइट से अपनी शिकायत कैसे दर्ज करें।

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