आजाद सिपाही संवाददाता
रांची। झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग ने राज्य की 20 नगर परिषद में से सात को आरक्षित कर दिया है। दो नगर परिषद को अनुसूचित जाति (एससी) के लिए रिजर्व कर दिया गया है, जबकि तीन नगर परिषद अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए आरक्षित किया गया है। 10 नगर परिषद को महिलाओं के लिए आरक्षित रखा गया है। निर्वाचन आयोग ने गुरुवार को इसकी अधिसूचना भी जारी कर दी।
एसटी के लिए आरक्षित 6 नगर परिषद महिलाओं के लिए रिजर्व : अनुसूचित जनजाति के लिए जिन नगर परिषदों को आरक्षित किया गया है, उनमें से दो (लोहरदगा नगर परिषद और चाईबासा नगर परिषद) को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है। अनारक्षित नगर परिषदों में 6 (गढ़वा का विश्रामपुर नगर परिषद, गोड्डा नगर परिषद, पाकुड़ नगर परिषद, धनबाद का चिरकुंडा नगर परिषद, सरायकेला-खरसावां का कपाली नगर परिषद और पूर्वी सिंहभूम का जुगसलाई नगर परिषद) को महिलाओं के लिए आरक्षित कर दिया गया है।
झारखंड राज्य चुनाव आयोग ने जारी की अधिसूचना
झारखंड के राज्य चुनाव आयोग ने गुरुवार को जो आदेश जारी किया है, उसमें कहा है, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 की धारा 27 एवं झारखंड नगरपालिका निर्वाचन एवं चुनाव याचिका नियमावली 2012 के नियम-9 के उपनियम (2) के तहत प्रदत्त शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए राज्य निर्वाचन आयोग, नगरपालिका (आम) निर्वाचन 2022-23 के उद्देश्य से झारखंड राज्य के नगर निगमों के महापौर का आरक्षण एवं आवंटन विहित प्रपत्र-3 में अधिसूचित किया जाता है।