रांची। आइएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर शनिवार को रांची इडी की कोर्ट में सुनवाई हुई। अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अभिषेक झा को बेल देने से इनकार कर दिया है और अर्जी खारिज कर दी। रांची इडी कोर्ट के न्यायाधीश पीके शर्मा की कोर्ट में अभिषेक झा की अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई हुई। बचाव पक्ष के अधिवक्ता विश्वजीत मुखर्जी और हाइकोर्ट की अधिवक्ता शौर्या भारद्वाज ने पक्ष रखा। इडी की ओर से विशेष लोक अभियोजक आतिश कुमार ने पक्ष रखा। मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े केस में अभिषेक झा आरोपी हैं। इनके विरुद्ध इडी कोर्ट से समन जारी हुआ है, जिसके बाद अग्रिम जमानत के लिए उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। इडी कोर्ट से अग्रिम जमानत याचिका खारिज होने के बाद अभिषेक झा पर गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी है। इस बीच यह भी सूचना मिल रही है कि अभिषेक इडी कोर्ट के फैसले को हाइकोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

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