रांची। रांची सिविल कोर्ट के अधिवक्ता मनोज झा की हत्या मामले में हाइकोर्ट ने गुरुवार को आरोपित सोनू उर्फ अहमद को जमानत देने से इनकार कर दिया है। सोनू ने अपने वकील के माध्यम से हाइकोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। इस पर हाइकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस अंबुज नाथ की कोर्ट में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की ओर से बहस सुनने के बाद कोर्ट ने सोनू की याचिका खारिज कर दी। उल्लेखनीय है कि वर्ष 2021 में रांची सिविल कोर्ट के वकील मनोज झा की तमाड़ में गोली मारकर हत्या कर दी गयी थी। इस हत्याकांड में कई लोग आरोपित हैं। सभी आरोपित फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं। दिवंगत अधिवक्ता मनोज झा के परिजनों की ओर से हाइकोर्ट के अधिवक्ता हेमंत शिकरवार और अधिवक्ता पवन सिंह ने बहस की।

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