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    Home»बिजनेस»पूर्व कोयला सचिव व अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश
    बिजनेस

    पूर्व कोयला सचिव व अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के आदेश

    आजाद सिपाहीBy आजाद सिपाहीDecember 7, 2016No Comments1 Min Read
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    नयी दिल्ली:  विशेष अदालत ने आज आदेश दिया कि कोयला ब्लाक आवंटन में कथित अनियमितता के एक मामले में पूर्व कोयला सचिव एच सी गुप्ता व चार अन्य के खिलाफ आरोप तय किए जाएं।

    यह मामला झारखंड में एक कोयला ब्लाक के निजी कंपनी को आवंटन में कथित अनियमितताओं से जुड़ा है। आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, जालसाजी व आपराधिक षड्यंत्र का मामला है।

    सीबीआई के विशेष जज भरत पाराशर ने गुप्ता, वरिष्ठ अधिकारी केएस क्रोफा व केसी समरिया व अन्य आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने क आदेश दिया। मामले में आगे 22 दिसंबर की तारीख दी गई है। अदालत ने इस मामले में जेएएस इन्फ्रास्ट्रक्चर कैपिटल प्राइवेट लिमिटेड :जेआईसीपीएल: तथा निदेशक मनोज कुमार जायसवाल के खिलाफ भी आरोप तय करने के आदेश दिए हैं उल्लेखनीय है कि सीबीआई की अंतिम रपट पर संज्ञान लेते हुए अदालत ने 31 जुलाई 2016 को आरोपियों को समन जारी किए थे।

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