लातेहार। लातेहार जिले के बालूमाथ थाना क्षेत्र अंतर्गत झाबर गांव में वर्ष 2016 में हुई मॉब लिंचिंग के आठ दोषियों को आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपया जुर्माना की सजा सुनायी गयी है। मामले की शुक्रवार को लातेहार व्यवहार न्यायालय में प्रथम न्यायिक दंडाधिकारी ऋषिकेश कुमार की अदालत में हुई। इस दौरान सरकार की ओर से बी साहू ने दलील पेश की।

अदालत ने सुनवाई के बाद मामले में आठ लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास व 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि जमा नहीं करने पर कोर्ट ने एक वर्ष अतिरिक्त सजा का फैसला सुनाया। मॉब लिंचिंग मामले में बालूमाथ थाना क्षेत्र के निवासी प्रमोद साव, शाहदेव सोनी, मिथिलेश साहू, अवधेश साव, मनोज साव, मनोज कुमार साव, अरुण साव और विशाल तिवारी को सजा सुनायी गयी है। इनके परिजनों ने हाइकोर्ट जाने की बात कही है।

बालूमाथ थाना क्षेत्र के खपरेलवर गांव में वर्ष 2016 में पशु व्यवसायी मजलूम अंसारी और इम्तियाज की हत्या कर दी गयी थी। दोनों के शव को पेड़ पर लटका दिया गया था।

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